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मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका, मंदिर के पक्ष में आया फैसला।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका, मंदिर के पक्ष में आया फैसला।

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के आर्डर 7 रूल-11 का आवेदन खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर किए गए आवेदन पर ये फैसला आया है।

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है। पूरे मामले में अब ट्रायल चलेगा। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से सम्बंधित कुल 15 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आया है।

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