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राजगढ़ – समूचे जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू

ब्यूरो चीफ निखिल गोयल राजगढ़ मध्य प्रदेश 

 

समूचे जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की
धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू

  1. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च, 2024 के साथ ही राजगढ़ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला राजगढ के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 07 मई, 2024 को चुनाव सम्पन्न हुए है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतगणना 04 जून, 2024 को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी कालेज) स्टेडियम परिसर राजगढ में संपादित की जाना है।
    लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवीपेट से वोटों की गिनती प्रक्रिया के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण मतगणना हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था, पारदर्शिता, निष्पक्षता, लोकशांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना लोक हित में आवश्यक है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले के मतगणना स्थल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीजी कालेज) स्टेडियम परिसर राजगढ़ के 100 मीटर क्षेत्र में 03 जून, 2024 से मतगणना समाप्ति तक के समय के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
    जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल परिसर में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। मतगणना स्थल भवन की परिधि के 100 मीटर की दूरी में अधिकृत वाहनों को छोडकर समस्त वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा, आग्नेय शस्त्र लेकर प्रवेश प्रतिबंधित होगा। (यह प्रतिबंध शासकीय/अर्धशासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो तथा जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा मापदण्डों के आधार पर विशेष छूट प्राप्त हो ।) मतगणना स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को कही भी घूमने की अनुमति नहीं रहेगी। जिला/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही अभ्यर्थी, उनके मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकेंगे। मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की नारेबाजी, चिल्लाना, चीखना या अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति के मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन, आई. पेड, लेपटाप या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जिससे आडियों या वीडियों रिकार्ड किया जा सकता है, को मतगणना स्थल में लाने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल आयोग के पर्यवेक्षक अपवाद होंगे। मतगणना स्थल में धूम्रपान, मद्यपान, गुटखा पाउच आदि का उपयोग प्रतिबंधित होगा। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी को प्रतिबंधित किया जाता है।
    यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्‍लघंन करने वाले व्‍यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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