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खरगापुर में घटित हत्या के मामले में 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

खरगापुर में घटित हत्या के मामले में 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

टीकमगढ़ म प्र से कविन्द पटैरिया पत्रकार

उपरोक्त मामले में अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक 12.12.2016 के समय 00:23 बजे फरियादी अब्दुल गफ्फार ने पुलिस थाना खरगापुर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि आज दिनांक 11.12.2016 की रात करीब 9:30 बजे की बात है कि इनायत अली मेरे घर आये और झगड़े की बात सुना रहे थे। उसी बुराई पर से 1 पीर मुहम्मद, 2-जिलानी रंगरेज, 3-भूरे रंगरेज, 4-चेनू रंगरेज 5-अहमद मऊवाले, 6-अब्बास मऊबाले, 7-सुवराती चौधरी, 8 लल्ला चौधरी, 9-हब्बी चौधरी, 10-निशार मुसलमान, 11-अहमद पठान, 12-हैदर मुसलमान, 13-रमजे मुसलमान, 14-मुराद मुसलमान, 15-गब्बर मुसलमान, 16-इदरीश पठान, 17-रिजवान मुसलमान, 18-असलम मुसलमान, एक राय होकर लाठी, तलवार, फर्सा, से लेस होकर आये और मादरचोद, बहिनचोद की बुरी बुरी गालियां देकर सुवराती व पीर मुहम्मद ने तलवार से प्राण घातक हमला किया, जिससे मेरे भाई कदू उर्फ अब्दुल कादिर को सिर में चोट आई। लल्ला ने मुस्तफा को हाथ में फर्सा मारा एवं भूरे रंगरेज ने पप्पू सांई को पत्थर व तलवार मारी जिससे पैर में चोट आई तथा अन्य लोगों को भी मारपीट करने से चोटें आई। मौके पर संजय शर्मा, कमलेश शर्मा व मुहल्ले के अन्य लोग थे, जिन्होने घटना देखी है। भाई कट्टू उर्फ अब्दुल कादिर, मुस्तफा, पप्पू सांई को गंभीर चोट होने से इलाज कराने सी.एच.सी. खरगापुर ले गये थे, सीरियस होने से डॉक्टर साहब ने टीकमगढ़ रिफर कर दिया है,

2- फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खरगापुर द्वारा 18 आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र.-229/2016 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 307 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध विवेचना प्रारंभ की गई। आहत कददू उर्फ कादिर को जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ से मेडीकल कालेज ग्वालियर के लिए रिफर किया गया, जहाँ पर डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। आहत कदू उर्फ कादिर की मृत्यु होने से मर्ग इंटीमेशन प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा-302 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। फरियादी अब्दुल गफ्फार उर्फ हैरान चौधरी, सहित अन्य आहत जिलानी, मुहसीन, सद्दाम, अब्दुल मलिक, अजमल, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद अली, शाहिद, सादिक अली, हबीव उर्फ पप्पू गुलाम मुस्तिफा का पुलिस थाना खरगापुर द्वारा मुलाहजा फार्म भरकर मेडीकल परीक्षण करवाया गया। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट में आहतगण को घातक हथियारों की चोटें पाये जाने पर एवं आहत गुलाम मुस्तिफा एवं हबीव उर्फ पप्पू की ऐक्सरे रिपोर्ट में गंभीर उपहतियाँ (फेक्चर) पाये जाने पर मामले में धारा-324, 325 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। विवेचना में आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके मैमोरण्डम कथन लेख कर आरोपीगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियारों को जप्त कर मुद्देमाल सहित, खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी, रक्तरंजित कपड़े, सहित आरोपीगण से जप्त तलवार, लाठियां इत्यादि को सागर एवं ग्वालियर वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजा गया। साक्षियों एवं आहतगणों के कथन लेख करते हुए बाद विवेचना पुलिस थाना


खरगापुर द्वारा 18 आरोपीगण के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 325, 302 के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में आज चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ (श्री कमलेश भरकुंडिया) ने उक्त घटना से संबंधित मामले सत्र प्रकरण क्र.-114/2017 में सभी आरोपीगण को मृतक कदू उर्फ अब्दुल कादिर की हत्या करने तथा उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का दोषी पाते हुए सभी 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

प्रकरण में फरियादी अब्दुल गफ्‌फार उर्फ हैरान चौधरी द्वारा उक्त मामले का लंबा विचारण चलने से व्यथित होकर अपने अधिवक्ता संजय शर्मा के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उक्त मामले को तत्काल निराकरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को 1 वर्ष के अंदर उक्त मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया था ।

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