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पेट्रोल-डीजल ओर घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश

सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-सवांददाता ब्यूरो चीफ

पेट्रोल व डीजल स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी

मानसून के दौरान जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की संभावना के मद्देनजर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने समस्त पेट्रोल और डीजल के विक्रेताओं को 30 सितंबर 2025 तक 2000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा।

घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आगामी मानसून के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित एजेंसी को अपने यहां निर्धारित स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार प्रत्येक गैस एजेंसी को अपने अधिकृत गोदाम में 25 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 30 सितंबर 2025 तक स्टॉक में आरक्षित रखने होंगे।

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