सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-सवांददाता मीडिया प्रभारी
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत बीकानेर जिले में ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून, यूएवी आदि को उड़ाने एवं आतिशबाजी, पटाखों के क्रय व विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। आदेशानुसार जिले में अब पटाखों, आतिशबाजी के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर लगे प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से मुक्त किया गया है। इस आदेश के अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर अब भी प्रतिबंध जारी रहेगा तथा इसकी अवहेलना करने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी


















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