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“सपा सांसद” राम भुवाल के खिलाफ गोरखपुर कोर्ट ने जारी किया एन बी डब्ल्यू(वारंट

गंगेश कुमार पाण्डेय
10/ 12 /2024
(ब्यूरोचीफ) सत्यार्थ न्यूज़ सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश

“सपा सांसद” राम भुवाल के खिलाफ गोरखपुर कोर्ट ने जारी किया एन बी डब्ल्यू(वारंट

 9 साल पहले हाईवे जामकर की थी पुलिस से अभद्रता”।

सत्यार्थ न्यूज़ सुलतानपुर:

सुलतानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुवाल निषाद की मुश्किलें बढ़ गई है। गोरखपुर की कोर्ट ने बड़हलगंज क्षेत्र के दवनाडीह निवासी और सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुवाल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण यह कार्यवाही की गई है।
अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट–विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार की कोर्ट ने राम भुवाल के खिलाफ धारा 82 दंड प्रक्रिया की कार्यवाही की है। साथ ही एस एच ओ बड़हलगंज को गैर जमानती वारंट और धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता को तामील कराकर 10 जनवरी को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।

“2015 का है मामला”
राम भुवाल निषाद के खिलाफ 2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और लोगों के साथ मारपीट करने एवम जान से मारने की धमकी का आरोप है। साल 2015 में मुकदमा अपराध संख्या 78/ 2015 के मृतक का शव पुलिस की देखरेख में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा था। राम भुवाल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ो लोगों ने शव को पटना चौराहे पर सड़क के बीचो-बीच रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था।

“पुलिस प्रशासन के साथ की थी अभद्रता”
जाम लगाए जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पूर्णतया बाधित हो गया। तत्कालीन थाना अध्यक्ष प्रभातेश कुमार और उनके साथियों की ओर से जाम खुलवाने का प्रयास किया गया तो राम भुवाल और उनके सहयोगी हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस और प्रशासन से से भिड़ गए।आरोप है कि सांसद राम भुवाल निषाद और उनके सहयोगियों ने पुलिस और प्रशासन के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस और प्रशासन ने इसे शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य माना। उक्त मामले में दर्ज किए गए केस पर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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