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सोनभद्र – बाल भिक्षावृत्ति करवाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत होगी कार्यवाही –

 

 

बाल भिक्षावृत्ति करवाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत होगी कार्यवाही –

 

सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में जनपद में मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26-10-2024 को थाना मानव तस्करी रोधी इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट के संयुक्त टीम द्वारा थाना रावर्टसगंज अन्तर्गत रेलवे स्टेशन, कस्बा सहित विभिन्न स्थानों पर मानव तस्करी एवं बाल भिक्षा वृत्ति रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

इस दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों से बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना-अपना सहयोग देंने के साथ ही समझाया गया कि बच्चों को अनिवार्य रूप शिक्षा से जोड़े एवं उनसे बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम जैसे कार्य न करवायें। ऐसा कार्य कराये जाने पर उनके विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

चाईल्ड लाईन टीम द्वारा बताया गया कि बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण से सम्बंधित सूचना तत्काल चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर (1098) पर सूचित कर सकते है। प्रभारी एएचटीयू निरीक्षक रामजी यादव द्वारा बताया गया की मिशन शक्ति 5.0के अंतर्गत यह विशेष जागरूकता एवं रेस्क्यू अभियान जनपद स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा चलाई जा रही है।

रेस्क्यू टीम मे जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ डब्ल्यू शेषमणि दुबे, चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट से सुपरवाइजर सुधा गिरी,अंशु गिरी, सत्यम चौरसिया, थाना मानव तस्करी रोधी इकाई से प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, मुख्य आरक्षी धनंजय यादव एवं आरक्षी पंकज कुमार उपस्थित रहे।

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