अवयस्क को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी निरस्त
संत कबीर नगर । अवयस्क बालिका संग शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के गोण्डा निवासी आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं प्रभारी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जितेन्द्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी राहुल पर वादी की 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी का कथन है कि उसकी अवयस्क पुत्री की उम्र 17 वर्ष है । उसकी पुत्री दो वर्ष पूर्व अपने ननिहाल ग्राम बनगाई थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर गईं थी । वहीं पर आरोपी राहुल पुत्र सुरेश ग्राम झलहना खैरहवां घाट थाना छपिया जनपद गोण्डा अपने मौसी भिखनी पत्नी कन्हई के घर आया था । राहुल ने उसकी पुत्री का नम्बर किसी से ले लिया और मोबाइल से बात करने लगा तथा चोरी चुपके मिलने लगा । आरोपी ने पुत्री को शादी का झांसा देकर अपने प्रेमजाल में फंसाकर अनेक बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । दिनांक 22 मार्च 2024 को वह घर के दूसरे कमरे में सो रही थी । रात लगभग 10 बजे राहुल आया और पुत्री के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया । खटपट की आवाज होने पर वादिनी ने देखा कि राहुल पुत्री के पास सोया हुआ है । आरोपी ने धमकी दिया कि किसी से कहोगी तो पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो इण्टरनेट पर डाल दूंगा । वादिनी ने राहुल की मां सुधा से फोन पर बात किया तो उसने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया । आरोपी राहुल के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने विरोध किया । एडीजे एवं प्रभारी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जितेन्द्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।