लोकेशन कुंभराज/ मृगवास
रिपोर्टर इदरीस मंसूरी
जागरूकता अभियान कार्यक्रम
कुंभराज तहसील के मृगवास में
देश में आज से नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हो गए हैं। इसे लेकर पुलिस थाना मृगवास के परिसर में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें थाना प्रभारी द्वारा आम लोगों और जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई।
इस दौरान थाना प्रभारी बुंदेल सिंह सुनेरिया
ने बताया कि इस कानून की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकता है। शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) को लेकर के यह बड़ी राहत और सुविधा प्रदान की गई है। इस नए कानून के तहत घटना क्षेत्र की पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही सात दिनों के अंदर चिकित्सक भी इसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। इसके साथ-साथ ही महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निबटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास और मृत्युदंड होगा। यही नहीं, झूठे वादे और नकली पहचान के आधार पर यौन शौषण करना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा। उन्होंने बताया कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी, फोटो और अन्य साक्ष्य के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। ताकि अपराधी को सजा दिलाने और मजबूत साक्ष्य के आधार पर न्याय दिलाने में कोर्ट को एक मजबूत आधार दिया जा सके।
कार्यक्रम के उपरांत मृगवास थाना पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों एवम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कस्बे में रैली निकाल कर कानून में हुए संशोधन की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा की, और उन्हें समझाइश दी।
इस दौरान समस्त पुलिस स्टाफ शिक्षकगण आशा कार्यकर्ता एवम क्षैत्र के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
















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