पिता की हत्या के मामले में आरोपी पुत्र गिरफ्तार, गौरेला पुलिस द्वारा हत्या के एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सूरज यादव, गौरेला पेंड्रा मरवाही। मामला थाना गौरेला का है, दिनांक 21.03.2026 को प्रार्थी महिपाल सिंह द्वारा थाना गौरेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 19.03.2026 की शाम आरोपी विनोद कुमार पोर्ते (उम्र 35 वर्ष, निवासी दरमोहली, थाना गौरेला) ने अपने पिता गुलाब सिंह पोर्ते के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा धान खींचने वाली लकड़ी की कुरी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना की जानकारी मिलने पर गौरेला पुलिस द्वारा घायल गुलाब सिंह को 20.03.2026 को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज हेतु बाहर रेफर किया गया, किन्तु आरोपी द्वारा उन्हें उपचार के लिए बाहर न ले जाकर घर ले जाया गया, जिसके फलस्वरूप 25.03.2026 को घायल गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई।
घटना की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार खिलारी को दी गई ।पुलिस अधीक्षक श्री खिलारी के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश कुमार मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री श्याम कुमार सिदार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौरेला को तत्काल वैधानिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।
मामले में थाना गौरेला में मर्ग क्रमांक 27/2026 कायम कर शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया। दिनांक 05.04.2026 को प्राप्त पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने से होना पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1), 296, 351(3), 115(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान गवाहों के कथनों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा अपने पिता को जान से मारने की नीयत से मारपीट करना तथा इलाज न कराकर घर में रखना पाया गया। आरोपी से पूछताछ पर उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त धान खींचने वाली लकड़ी की कुरी एवं खून लगे लकड़ी के टुकड़े को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 06.04.2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 17.04.2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।पुलिस द्वारा मामले में आगे की विवेचना की जा रही है।















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