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धान के फर्जी पंजीयन पर कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर सहित 4 के विरूद्ध कुठला थाना में एफआईआर दर्ज

धान के फर्जी पंजीयन पर कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर सहित 4 के विरूद्ध कुठला थाना में एफआईआर दर्ज

कलेक्‍टर श्री तिवारी के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर

कटनी – खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान रीठी तहसील में धान खरीदी पंजीयन में धोखाधड़ी के मामले में कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर सहित 4 व्‍यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना कुठला में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी प्रियंका सोनी की शिकायत पर कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी, संपत अग्रवाल, रंजना अग्रवाल एवं मीराबाई पति विनोद कुमार के विरूद्ध कूटरचना करते हुये धान का फर्जी पंजीयन कराने के मामले में कुठला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

बीते 4 नवंबर को हुई जनसुनवाई में धान खरीदी पंजीयन में भारी गड़बड़ी संबंधी शिकायत कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी को प्राप्‍त हुई। कलेक्‍टर के निर्देश पर प्राप्‍त शिकायत की जांच कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बिलहरी के द्वारा संयुक्‍त रूप से की गई। मामले की जांच में पाया गया कि मीराबाई पत्‍नी विनोद कुमार के नाम पर पंजीयन क्रमांक 226424000047 दर्ज है। जिसका कुल पंजीकृत रकबा 19.37 हेक्‍टेयर है। दिलचस्‍प पहलू यह है कि पंजीयन में मीराबाई पत्नी विनोद कुमार के अलावा रीठी तहसील के अन्य व्‍यक्तियों के खसरे पंजीयन में बिना उनकी सहमति से जुड़वाये गयें थे।

पंजीयन क्रमांक 226424000047 में जोड़े गये खसरों के भूमि-स्‍वामियों की जांच एम.पी. भू-अभिलेख के पोर्टल पर की गई। जिसमें पंजीयन में दर्ज कोई भी खसरा आवेदन में उल्‍लेखित किसान मीराबाई पत्नि विनोद कुमार ग्राम थनौरा के नाम का होना नहीं पाया गया। पंजीयन में दर्ज किसान द्वारा अन्‍य भूमि-स्‍वामियों के नाम की भूमि स्‍वयं के नाम पर पंजीकृत कराई गई, जिसके संबंध में पंजीयनकर्ता कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी द्वारा किसी भी प्रकार के दस्‍तावेज व अनुबंध जांच समय उपलब्‍ध नहीं कराए गए।

पंजीयन क्रमांक 226424000047 का ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 की जानकारी निकालने पर पाया गया कि पूर्व वर्ष में भी मीराबाई पत्नि विनोद कुमार के नाम से पंजीयन होना पाया गया एवं दर्ज बैंक खाता क्रमांक 157001999804 समान है।

पिछले साल मीराबाई के पंजीयन क्रमांक 226424000047 में 412 क्विंटल धान का विक्रय किया गया था। जिसके लिये बैंक खाता नंबर 157001999804 में 9 लाख 47 हजार 599 रूपये का भुगतान भी हो चुका है। इस बैंक खाते से सम्‍पत अग्रवाल की पत्‍नी रंजना अग्रवाल के बैंक खाता नंबर 157001971301 में 1 लाख 53 हजार रूपये अंतरित किये गये। इसके साथ ही 3, 4 एवं 6 जनवरी 2025 को तीनों दिवसों में 2-2 लाख रूपये का नगद आहरण जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक रीठी से किया गया।

यह स्‍पष्‍ट होने पर कि कृषक मीरा बाई पत्नि‍ विनोद कुमार, रंजना अग्रवाल, सम्पत अग्रवाल निवासी ग्राम तिलगवां तहसील रीठी जिला कटनी एवं कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा विगत वर्ष में शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाते हुये इस वर्ष भी पुन: उसी कृत्य को दोहराने की मंशा से कूटरचना करते हुये फर्जी पंजीयन कराया गया, जो कि शासन द्वारा जारी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की पंजीयन नीति में उल्‍लेखित प्रावधानों का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन होकर दण्‍डनीय है। संबंधितो के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 340(1), 340(2), तथा 336(3) के तहत मामला कुठला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

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