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*रेलवे रैक के भारी वाहनों (ट्रकों) के विरुद्ध यातायात पुलिस की कार्यवाही*

रिपोर्टर देवीनाथ लोखंडे

स्थान बैतूल

जिला बैतूल

*रेलवे रैक के भारी वाहनों (ट्रकों) के विरुद्ध यातायात पुलिस की कार्यवाही*

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया को जिले के मुख्य व्यापारिक केंद्र गंज क्षेत्र में भारी वाहनों / रेलवे रैक के लोडिंग ट्रकों द्वारा सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक जाम करने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए यातायात थाना प्रभारी गजेंद्र केन को अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

*कार्रवाई का विवरण:*
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस पूरे बल के साथ रेलवे स्टेशन रोड पर पहुंची, जहां अव्यवस्थित और लापरवाही से खड़े 6 ट्रकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें थाने में लाकर खड़ा करवा दिया गया।

*रेलवे रैक व्यापारियों के साथ बैठक:*
यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और गंज क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए यातायात थाना प्रभारी गजेंद्र केन द्वारा रेलवे रैक के व्यापारियों के साथ गंज चौकी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जाम की समस्या का समाधान खोजने पर चर्चा की गई।

 

*अपील:*
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया द्वारा भारी वाहनों की नो एंट्री के संबंध में निर्देशों का पालन करने की अपील की है:

1. *नो एंट्री समय का ध्यान रखें:*
सुबह 08:00 बजे से 12:00 बजे और शाम 5.00 बजे से 9.00 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री है। कृपया इस अवधि में नो एंट्री जोन में प्रवेश न करें।

2. *ट्रैफिक जाम की रोकथाम:*
भारी वाहनों के कारण होने वाले जाम को रोकने के लिए यातायात पुलिस का सहयोग करें।

3. *सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम:*
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निर्धारित नो एंट्री समय का पालन करें।

4. *यातायात पुलिस की जांच:*
यातायात पुलिस भारी वाहनों की जांच करेगी और नो एंट्री समय का पालन सुनिश्चित करेगी।

5. *जुर्माना और दंड:*
भारी वाहन संचालकों /मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके वाहनों से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है या जाम की स्थिति बनती है, तो उनके विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*जारीकर्ता:*
यातायात पुलिस, बैतूल

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