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वाराणसी। अगर आप का वोटर आईडी नही है तो वोटर आईडी के विकल्प के रूप में काम आएंगे ये पहचान पत्र, निर्वाचन आयोग ने दी मान्यता

अंकुर कुमार पाण्डेय
रिपोर्ट सत्यार्थ न्युज वाराणसी
वाराणसी। अगर आप का वोटर आईडी नही है तो वोटर आईडी के विकल्प के रूप में काम आएंगे ये पहचान पत्र, निर्वाचन आयोग ने दी मान्यता

वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के रूप में फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी है। इसके जरिये मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार ने देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए, बशर्तें निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। इन किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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