बाल विवाह में संलिप्त हुए तो हो सकती है जेल: चंद्र मोहन, एसपी पलवल।
बाल विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध।
पलवल-29 नवंबर
कृष्ण कुमार छाबड़ा
एसपी पलवल श्री चंद्र मोहन, आईपीएस नें बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष आयु से कम लडकी की और 21 वर्ष से कम आयु के लडके का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इस सबंध में जिला पुलिस की टीमें अलग अलग स्थानों जैसे आँगनवाडी केन्द्र, मन्दिरो इत्यादि में जाकर पण्डित तथा आमजन को बाल विवाह ना करनें हेतु जागरुक भी कर रही है।
पुलिस अधीक्षक नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह सबंधी पुलिस को सूचना दें क्योकि बाल विवाह एक समाजिक बुराई है और आमजनता से अनुरोध है कि बाल विवाह रोकनें में प्रशासन की मदद करें। बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत व्यक्ति को 2 साल की कैद या 1 लाख जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। बाल विवाह करवानें वालें पंडित, हलवाई, माता-पिता, मौलवी सब सजा के हकदार है। इस सबंध में एसपी पलवल नें कहा कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है और कम आयु के लडके व लडकी की शादी कानूनी जुर्म के साथ-साथ बच्चो के भविष्य की बर्बादी है जिससे शारीरिक विकास बाधित हो जाता है और ऐसे खिलवाड अपनें बच्चो के साथ ना करें। पुलिस अधीक्षक नें सभी प्रबंधक थाना व अन्य यूनिट इन्चार्जों को निर्देश दिए गये है कि सभी थाना प्रभारी अपनें -2 अधीन क्षेत्र में गाँव, मौहल्ला, में कडी निगरानी रखेंगें अगर कोई बाल विवाह सबंधी किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो तुरन्त मौका पर जाकर कानूनी कार्रवाई करेंगें ।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाल विवाह सबंधी किसी प्रकार की सूचना है तो तुरन्त पुलिस को डायल 112, महिला हेल्पलाईन नंबर 1091 पर सूचित करें।