अंकुर कुमार पाण्डेय ब्यूरो चीफ
सत्यार्थ न्यूज वाराणसी
वाराणसी ।। किरण पाण्डेय पति से भरण-पोषण के लिए 22 साल से कचहरी के चक्कर काट रही किरण मोहाली में रहता है पति
वाराणसी।। पति से भरण-पोषण पाने के लिए महिला पिछले 22 साल से कचहरी के चक्कर काट रही है। मोहली में रह रहे पति के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। वहीं डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब को पत्र और ई-मेल भेजने का आदेश दिया है। अस्सी क्षेत्र के जगतनाथ मंदिर में लंबे समय से रह रही वृद्ध महिला किरण पांडेय ने बिहार के रोहतास निवासी पति के खिलाफ भरण-पोषण का मुकदमा 2002 में दाखिल किया था। 25 जून 2003 को परिवार न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पति चंद्रशेखर को एक हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था। हालांकि महिला को भरण-पोषण की राशि नहीं मिली। इस पर अदालत ने पति के खिलाफ वारंट जारी किया है। महिला के अनुसार उनकी शादी 1975 में हुई थी। 2002 में उन्होंने भरण-पोषण का मुकदमा लड़ रही हैं। 256 महीने के 2.56 लाख रुपये बनते हैं। उन्हें उम्मीद है कि मरने से पहले न्याय जरूर मिलेगा।