शाहजहांपुर बरेली मोड़ निकट बरेली रोड के पास ग्राम भेदपुर फिर गर्जा प्राधिकरण का बुलडोजर। लगभग 30,000 वर्गमीटर अनाधिकृत प्लाटिंग कार्य ध्वस्त
जिला मीडिया प्रभारी राहुल वर्मा सत्यार्थ न्यूज़

आज दिनांक-23.01.2026 को शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण के सचिव श्री अजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा ग्राम-भेदपुर में लगभग 30,000 वर्गमीटर भूमि पर शाहजहाँपुर महायोजना-2031 में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विपरीत की गई अवैध आवासीय प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया। प्लाटिंग समेत बाउण्ड्री, सड़क व गेट आदि भी ध्वस्त करा दिये गये। मौके पर प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री रमेश चन्द्र वर्मा व अन्य स्टाफ, नगर निगम की ए०टी०एस० टीम, स्थानीय पुलिस मौजूद रहे। नगर वासियों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया किसी से भी ज़मीन खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखें- 1. किसी भी प्लाटिंग में यदि आप प्लाट लेने जा रहे हैं, तो कृपया विक्रेता या कॉलोनी के विकासकर्ता से यह पूछें कि क्या प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत है
अथवा नहीं। यदि प्राधिकरण द्वारा ले-आउट स्वीकृत है तो ही आप उस प्लाटिंग में जमीन खरीदें। 2. यदि कोई विक्रेता आपसे यह कहता है कि उनके द्वारा मानचित्र प्राधिकरण में जमा कर दिया गया है या जल्द ही स्वीकृत हो जायेगा और उनके द्वारा आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है तो उनपर आपको कदापि विश्वास नहीं करना है. क्योंकि भू-उपयोग के विपरीत या शासन द्वारा तय मानकों के विपरीत जमा कोई भी मानचित्र प्रत्येक दशा में अस्वीकृत कर दिया जायेगा। 3. स्वीकृत ले-आउट में प्लाट लेते समय अवश्य ध्यान में रखें कि स्थल पर स्वीकृत ले-आउट के अनुसार ही पार्क, नाली, सीवर, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि विकास कार्य किया गया हो। स्वीकृत ले-आउट में दर्शित निर्धारित भू-खण्डों के विपरीत बनाये गये कोई भी भू-खण्ड अनाधिकृत रूप से विक्रय किये जाते है, जिन्हें प्राधिकरण स्वीकृत नहीं करता है, अतः आप ऐसे भू-खण्ड न खरीदें जिससे आपके जीवन की गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ जाये। 4. 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल तथा कुल 08 भूखण्डों से अधिक विकसित की गई प्लाटिंग का पंजीकरण UP RERA (उ०प्र० रेरा) में किया जाना अनिवार्य है। प्लाट खरीदते समय रेरा पंजीकरण संख्या की भी माँग अवश्य करें। 5. प्रायः आपको यह बताया जाता है कि 100 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर निर्माण कराने हेतु कोई भी मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जो कि पूर्णतः निराधार है। 100 वर्गमीटर तक आकार के आवासीय भू-खण्डों तथा 30 वर्गमीटर तक आकार के व्यवसायिक भू-खण्डों पर निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु आवेदक उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत ऑनलाइन पोर्टल FASTPAS पर स्वयं आवेदन कर न्यूनतम शासकीय शुल्क जमा करके बहुत ही कम समय में मानचित्र अनुज्ञा प्राप्त कर सकते है। सचिव, शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः आम जनमानस से यह अपील की जाती है कि कदापि किसी के बहकावे में न आयें। सभी से अनुरोध है कि आपके नगर में प्राधिकरण कार्यरत है। कृपया नियमों के अंतर्गत ही निर्माण एवं विकास कार्य करें, जिससे कि आप भविष्य में होने वाले नुक्सान से बच सकें।















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