लोकेशन मैनपुरी
नेत्रपालश्रीवास्तव जिला संवाददाता मैनपुरी
सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने में जुटा मैनपुरी का स्वास्थ्य विभागअवैध पेथोलाजी लैब के प्रति स्वास्थ्य विभाग कर रहा है अनदेखी

जनपद मैंनपुरीकुरावली। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते कस्बा के घिरोर रोड व जीटी रोड, सोनई, अलूपुरा, शरीफपुर, लखौरा आदि जगहों समेत दर्जनों से अधिक अवैध पैथोलॉजी लैब चल रही हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक ही लाइसेंस पर कई-कई पैथोलोजी लैब चल रही हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह भी है कि इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा मैनपुरी स्वास्थ्य विभाग को कई बार दी गयी लेकिन असर जस के तस रहा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फिर भी अंजान बने हुए हैं। कार्रवाई न होने की वजह से अवैध लैब संचालकों के हौंसले इतने बढ़ गए हैं कि लैब में मरीजों का खुले आम खून चूसा जा रहा है, क्योंकि इन लैब में कराई गई जांचों की रिपोर्ट कितनी सही होगी, इसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नही है।
अवैध पैथोलॉजी के संचालक 100 से 150 रुपये बाली ब्लड रिपोर्ट का 500 से 800 रुपये मरीजों से बसूलते है। ऐसे पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से की है।ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग अवैध रूप संचालित पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई के मूड में ही नहीं है। कुरावली में अवैध पैथोलॉजी का ब्यौरा जानने के लिये जल्द ही जन सूचना अधिकार का सहारा लेना पड़ेगा।
स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के बाबजूद भी नही होती है ऐसे सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही
अवैध पैथोलॉजी के बारे में कई बार स्वास्थ्य विभाग मैनपुरी को मोबाइल फोन से सूचना दी गई लेकिन उनके द्वारा कभी भी ऐसे पैथोलॉजी सेंटरों पर कार्यवाही नही की गई है। कस्वा की कई पैथोलॉजी ऐसी भी है जिस पर अन्थेटिक चिकित्सक नही है। और वो बिना मानक के चला रहे है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लघंन कर रहा स्वास्थ्य विभाग
पैथोलॉजिस्टों का कहना है कि दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पैथोलॉजी जाँच की रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए एमसीआइ (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा पंजीकृत तथा पोस्ट ग्रेज्युएट डिग्रीधारक चिकित्सक को ही अधिकृत माना था। कहा, कुछ सालों से इस क्षेत्र में नॉन पैथोलॉजिस्ट तथा झोलाछाप चिकित्सा कर्मी लैब खोलकर जाच रिपोर्ट दे रही हैं, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मैनपुरी का स्वास्थ्य विभाग जमकर कर रहा है।
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फ़ोटो परिचय:- सांकेतिक फोटो अवैध पैथोलॉजी।















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