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विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों एवं मोबाइल के दुरुपयोग पर किया गया जागरूक

जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश
रिपोर्टर मोहम्मद आलम खान

 

विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों एवं मोबाइल के दुरुपयोग पर किया गया जागरूक

आगर-मालवा, 20 अगस्त।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रेषित कार्ययोजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष रविन्द्र सिंह कुशवाह के मार्गदर्शन में आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, आगर-मालवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मधुसूदन जंघेल, द्वितीय जिला न्यायाधीश, विशेष अतिथि श्रीमती अश्विनी सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तथा श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि श्री जंघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि—

> “मोबाइल आज ज्ञान का साधन भी है और अभिशाप भी। अधिकांश विद्यार्थी मोबाइल पर घंटों रील देखने, वीडियो बनाने एवं सोशल मीडिया पर अपलोड करने में अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। बच्चों को चाहिए कि वे मोबाइल का सदुपयोग करें, न कि उसका दुरुपयोग।”

विशेष अतिथि श्रीमती अश्विनी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि—

> “बाल यौन अपराधों की रोकथाम हेतु ‘बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो एक्ट)’ बनाया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बालिका की सहमति को कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि कोई बालिका 18 वर्ष से कम आयु में किसी युवक के साथ चली जाती है तो युवक पर पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत गंभीर प्रकरण बनता है, जिसमें 10 से 20 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान है। युवाओं को इस कानून के प्रति सचेत रहना चाहिए, अन्यथा एक गलती उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है।”

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों से बचाव एवं विधिक अधिकारों के विषय में जागरूक किया।

इस अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, आगर-मालवा की प्राचार्या श्रीमती शाहना कुरैशी, अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं लगभग 300 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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