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भजनलाल सरकार का 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का संकल्प हो रहा साकार,

ब्यूरो चीफ दीपचंद शर्मा
डीग, डीग

 

 

भजनलाल सरकार का 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का संकल्प हो रहा साकार,

लिखित परीक्षा से पारदर्शिता और निष्पक्षता होगी सुनिश्चित

 


डीग, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पत्रकार कल्याण और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के प्रयासों पर जोर दिया। चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुसंगठित और निष्पक्ष बनाने के लिए शैक्षणिक योग्यता को 5वीं और 8वीं से बढ़ाकर 10वीं करने का निर्णय न केवल योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सक्षम बनाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60 हजार पद रिक्त है जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी। सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23 हजार 820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है। यह फैसला इस साल राज्य सरकार के 1 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे नियुक्तियों में पारदर्शिता और निश्वक्षता सुनिश्चित होगी। यह सरकार की युवा कल्याण और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष उदाहरण है ।
इसके अलावा मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के हित में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत वे लेवल एल-15 से बढ़ाकर एल-16 किए जाने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल में किया गया। राजस्थान गवर्नर्स सेक्रेटरिएट (राज्य, अधीनस्थ मिनिस्ट्रीयल एण्ड क्लास-4) सर्विस रूल्स, 2024 में डीपीसी वर्ष 2024-25 में पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव में दो वर्ष की छूट की अधिसूचना के प्रावधान नहीं जोड़े जा सके थे, क्योंकि इन सेवा नियमों के अस्तित्व में आने तक अनुभव में छूट की अधिसूचना संबंधी समस्त संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। गत 5 जुलाई, 2024 को जारी अनुभव में छूट की इस अधिसूचना के प्रावधानों को इन सेवा नियमों में शामिल किए जाने की मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदान की गई है।

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