
बलिया। जनपद में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को वन स्टॉप सेंटर, बलिया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा के आदेश पर संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना की स्थिति में महिलाएं बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों के साथ-साथ बच्चों के संरक्षण हेतु बनाए गए पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे देश में लागू है।
सचिव ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एलएसएमएस पोर्टल एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर के दौरान घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं को सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। कार्यक्रम में निकिता सिंह, हर्षवर्धन, सविता ठाकुर, मनोज प्रजापति सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।













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